हिंदी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग: नियम, व्यवहार और संवैधानिक प्रावधान
हिंदी पखवाड़ा: सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग: नियम, व्यवहार और संवैधानिक प्रावधान - ✍️ लेखक: डॉ. हरिओम कौशिक ✨ 🔍 क्या है हिंदी पखवाड़ा? हर वर्ष 14 से 28 सितंबर तक भारत सरकार और विभिन्न कार्यालयों में “हिंदी पखवाड़ा” मनाया जाता है। यह पखवाड़ा हिंदी दिवस (14 सितंबर) से आरंभ होकर दो सप्ताह तक चलता है, जिसमें हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विविध रचनात्मक और प्रशासनिक गतिविधियाँ की जाती हैं। 📜 इतिहास और आधारहिंदी भारत की राजभाषा है और इसका प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के अंतर्गत तय किया गया है। सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को लेकर कई नियम, परिपत्र और कार्यालयी आदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में कैसे लागू किया जाता है, कौन-कौन से नियम प्रभावी हैं, और व्यवहारिक स्तर पर किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। भारत में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। इसके बाद 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह एक दिन ...